फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   bike taxi will not be able to run without yellow number plate Dehradun Uttarakhand news in hindi

Uttarakhand: बाइक-टैक्सी चलाने वाले अब हो जाए सावधान, पीली नंबर प्लेट के बिना नहीं कर सकेंगे संचालन

Mon, 29 May 2023 02:50 PM IST
रेनू सकलानी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 29 May 2023 02:50 PM IST
सार

प्रावइेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवारी का बीमा नहीं होता, वहीं बगैर व्यावयासिक पंजीकरण के महिलाओं का बाइक टैक्सी में सफर करना भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अब बगैर पीली नंबर प्लेट के बाइक टैक्सी का संचालन नहीं हो सकेगा।

विज्ञापन
bike taxi will not be able to run without yellow number plate Dehradun Uttarakhand news in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media

विस्तार

शहर में कई कंपनियां निजी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन करा रही हैं। इसे लेकर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में प्राइवेट नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

विज्ञापन

इस आदेश पर रैपिडो कंपनी ने आपत्ति जताकर नियमों का हवाला दिया। जिस पर परिवहन विभाग ने जवाब दिया कि प्रावइेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवारी का बीमा नहीं होता, वहीं बगैर व्यावयासिक पंजीकरण के महिलाओं का बाइक टैक्सी में सफर करना भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बगैर पीली नंबर प्लेट के बाइक टैक्सी का संचालन नहीं हो सकेगा।

विज्ञापन

महानगर में कई कंपनियां प्राइवेट बाइक टैक्सी का संचालन कर रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में बाइकों को सफेद नंबर प्लेट के साथ चलाया जा रहा है। इस पर ऐतराज जताते हुए परिवहन विभाग ने रैपिडो कंपनी की 20 बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की। कंपनी की बंगलुरु से आई टीम ने नियमों का हवाला देकर कहा कि पीली नंबर प्लेट बाइक टैक्सी के लिए अनिवार्य नहीं है। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि सफेद नंबर प्लेट लगाकर बाइकों का व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढ़ें...Dehradun: विकासनगर जा रही यूटिलिटी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत, एक गंभीर

कंपनियां हाईकोर्ट के आदेश का दे रहीं हवाला

दरअसल, दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिए कि वो पहले कैब कंपनियों के लिए पॉलिसी बनाए। जब तक पॉलिसी नहीं बनती, तब तक इन कंपनियों के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। इसी आदेश का हवाला बाइक टैक्सी कंपनियां उत्तराखंड में दे रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed