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अपना आशियाना बनाना चाह रहे हैं तो ये है काम की खबर

Sat, 10 Oct 2015 01:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 10 Oct 2015 01:48 PM IST
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authority may give relaxation to make home.

प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्र से बाहर के लोगों को आवासीय भवनों का नक्शा पास कराने से छूट मिल सकती है। कुछ दिन पूर्व ही उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) ने 200 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने का प्रस्ताव पारित किया था।

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मुख्य प्रशासक बदलने के बाद प्राधिकरण अब सभी तरह के आवासीय निर्माण को इसमें छूट देने के लिए संशोधित प्रस्ताव लाने जा रहा है। सभी प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र और इससे बाहर के इलाके उडा के अधीन हैं।
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उडा मुख्य प्रशासक का पद संभालने के बाद शुक्रवार को आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधीक्षण अभियंता एनएस रावत को संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कहा कि प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्र के लोगों को आवासीय निर्माण में नक्शा पास कराने की छूट मिलनी चाहिए।

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छोटे से निर्माण के लिए काटने पड़ते हैं चक्कर

authority may give relaxation to make home.

छोटे से निर्माण के लिए भी लोगों को देहरादून के चक्कर ना काटने पड़े, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कहा कि इसके बजाय प्राधिकरण को व्यावसायिक निर्माण पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट, कांप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य तरह के व्यावसायिक निर्माण को चिह्नित करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में छह प्राधिकरण और 21 विनियमित क्षेत्र

अभी प्रदेश में एमडीडीए, साडा, एचआरडीए, टिहरी झील विकास प्राधिकरण, गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और नैनीताल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 21 विनियमित क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है।

प्राधिकरण में उपाध्यक्ष व सचिव और विनियमित क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम नियत प्राधिकारी होते हैं। भवनों के नक्शे पास करने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का अधिकार भी इन्हीं के पास होता है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र के अधीन आता है।

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