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निकाह के 16 साल बाद पत्नी को भेजा तीन तलाक का नोटिस, कोर्ट के आदेश पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Thu, 18 Oct 2018 09:14 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 18 Oct 2018 09:14 AM IST
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After Triple Talaq Notice lawsuit Registered against Husband in dehradun
तील तलाक

तीन तलाक का नोटिस भेजने वाले पति के खिलाफ न्यायालय के आदेश के बाद डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2018 की धारा तीन व चार और मारपीट, गाली गलौच व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

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मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय की अदालत ने तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार डोईवाला थाना क्षेत्र की रहने वाली शगुफ्ता का निकाह देहरादून निवासी अमीर से साल 2002 में हुआ था।
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इसके बाद से दोनों में अनबन रहने लगी थी। इस दरम्यान दंपति को दो संतानें भी हुईं, मगर बीती जुलाई में अमीर ने एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में उसने शगुफ्ता पर कई आरोप लगाए और उसे तीन बार तलाक लिखकर संबंध विच्छेद कर लिया। शगुफ्ता ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद उसने न्यायालय में शरण ली थी। 

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अपनी चूक का पता लगाएगी पुलिस 

इस मामले में एसएसपी निवेदिता कुकरेती का कहना है कि शगुफ्ता ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ इसके कारण का पता लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बात की भी संभावना हैं कि जब शगुफ्ता ने पुलिस को शिकायत की थी उस वक्त अधिनियम नहीं बना था।

शुरुआती जांच पड़ताल में बात सामने आई है कि शगुफ्ता का मामला चलने के बीच में ही यह अधिनियम आया। यदि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी तो इसकी भी पड़ताल की जाएगी। 

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