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सितंबर में होगा हाउस टैक्स पर फैसला

Sat, 04 Aug 2018 02:08 AM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 02:08 AM IST
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सितंबर में होगा हाउस टैक्स पर फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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गृहकर की नई दरों पर सितंबर में निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम ने गृहकर पर आपत्तियां दाखिल करने की तिथि दो अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। इसके बाद 20 से 25 दिन तक आपत्तियों पर सुनवाई कर गृहकर की नई दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित दरों को इसी वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया जाएगा।

चार वर्ष बाद नगर निगम क्षेत्र में नए सिरे से हाउस टैक्स दरें लागू की जानी हैं। इसे लेकर नगर निगम में लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं। अभी तक आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि दो अगस्त तय की गई थी। इस दौरान करीब 80 आपत्तियां पहुंचीं, लेकिन अब आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि हर चार साल में गृहकर की दरें रिवाइज की जाती हैं। पिछली बार वर्ष 2014 में गृहकर की दरें रिवाइज हुई थीं। सितंबर में दरें लागू होने के बाद लोगों इस वित्तीय वर्ष में नई दरों से गृहकर देना होगा। उन्होंने बताया कि जिनकी गृहकर की धनराशि अधिक जमा है, उसका समायोजन किया जाएगा।
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गृहकर पर एक नजर
आवासीय करदाता - 90,000
व्यवसायिक करदाता - 12,000
कुल करदाता - 01 एक लाख 02 हजार
पिछले वित्तीय वर्ष कर वसूला - 20 करोड़
इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य - 25 करोड़
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गृहकर की नई दरों पर अंतिम निर्णय सितंबर में लिए जाने की उम्मीद है। गृहकर की नई दरें इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएंगी।
-विजय कुमार जोगदंडे, नगर आयुक्त
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