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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   court awards 6 months imprisonment to men for HRTC Conductor beaten uniform torn

परिचालक से मारपीट और वर्दी फाड़ने पर छह माह का कारावास

Thu, 15 Oct 2020 06:08 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, नालागढ़ (सोलन)
अमर उजाला नेटवर्क, नालागढ़ (सोलन) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 15 Oct 2020 06:08 PM IST
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court awards 6 months imprisonment to men for HRTC Conductor beaten uniform torn
सांकेतिक तस्वीर

नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने एचआरटीसी के परिचालक के साथ मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को छह माह का कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि वर्ष 2012 में एचआरटीसी की बस नालागढ़ से शिमला जा रही थी। इस बस में परिचालक रामलोक ड्यूटी पर थे।

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जैसे ही वह छियाछी के पास पहुंचे तो वहां विनोद कुमार बस में चढ़ने लगे। उसी दौरान कुछ सवारियां उतर रही थीं। परिचालक रामलोक ने विनोद को कहा कि वह पहले सवारियों को उतरने दे, उसके बाद बस में चढ़े। इतने में विनोद कुमार भड़क गया और परिचालक के साथ झगड़ा करने लगा।
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देखते ही देखते मारपीट पर उतर आया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। साथ ही उसने मारपीट की और परिचालक की टिकट काटने वाली मशीन भी तोड़ दी। परिचालक ने रामशहर थाने में विनोद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया।
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) जितेंद्र सैणी ने विनोद कुमार को धारा 353  के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, 332 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना, 506 के तहत छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा 3 पीडीपी के तहत छह माह की कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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