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जून की शुरुआत में दो फीसदी बढ़ सकती है स्टांप ड्यूटी
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Wed, 18 May 2016 01:27 AM IST
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स्टांप ड्यूटी
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जून के शुरुआत में स्टांप ड्यूटी दो फीसदी बढ़ सकती है। 10 दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। स्टांप ड्यूटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर सात फीसदी करने की तैयारी है, जिसका फैसला पहले ही चुका है।
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वर्तमान में पांच फीसदी स्टांप ड्यूटी लग रही है। इसे बढ़ाकर सात फीसदी करने का बिल कैबिनेट में पास कर चुका। मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल चुकी है। स्टांप ड्यूटी बढ़ने से वह संपत्ति खरीदार परेशानी में पड़ जाएंगे, जिनकी रजिस्ट्री किन्हीं वजहों से नहीं हो सकी। वहीं, प्राधिकरण का बकाया जमा न करने के कारण बिल्डरों को रजिस्ट्री की अनुमति नहीं मिल रही, जिसका बोझ खरीदारों की जेब पर पड़सकता है।
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कनावनी और छिजारसी में नहीं बढ़ेगी स्टांप ड्यूटी
कनावनी और छिजारसी में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर सात फीसदी स्टांप शुल्क पहले से ही लागू है। ऐसे में इन दोनों इलाकों में स्टांप ड्यूटी नहीं बढ़ेगी। ये दोनों क्षेत्र भौगोलिक रूप से गाजियाबाद से जुड़े हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में ये गौतमबुद्धनगर का हिस्सा हैं।
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रजिस्ट्री सेक्टर-33 स्थित रजिस्ट्री दफ्तर में होती है। विकास शुल्क गाजियाबाद के खाते में चला जाता है। प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों से आवंटित होने वाली संपत्तियों पर दो फीसदी विकास शुल्क लग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 में प्रावधान न होने के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को यह लाभ नहीं मिल रहा है। प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि दो फीसदी अतिरिक्त शुल्क लेने से करीब 25 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।