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जुल्फिकार को सजा से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने जुर्माने पर लगाई रोक

Tue, 21 Feb 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Feb 2017 09:27 AM IST
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Zulfiqar khan, punjab and haryana highcourt, chandigarh news
- फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कुकर्म मामले में सजायाफ्ता जुल्फिकार की अपील स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने केस में निचली अदालत की ओर से लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है, लेकिन सजा के मामले में जुल्फिकार किसी तरह की राहत नहीं दी है।
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थियेटर एज एनजीओ के संस्थापक जुल्फिकार खान को 23 दिसंबर को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ जुल्फिकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसे कुकर्म के तीन अलग केस में सजा सुनाई है। 
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जुल्फिकार को जिला अदालत ने सात सजा की सजा के अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका था। अदालत ने उसे कुकर्म और नाबालिगों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार के मामले में दोषी करार दिया था। जुल्फिकार की गिरफ्तारी पिछले वर्ष 11 जुलाई को हुई थी। उसके बाद से वह जेल में है।
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