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Chandigarh News: हादसे में युवक की मौत, माता-पिता को मिलेगा 18.50 लाख रुपये का मुआवजा
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चंडीगढ़। भाई अपनी बहन व जीजा के साथ जम्मू से पठानकोट जा रहा था। जीजा ने लापरवाही के चलाते हुए हाईवे पर साइड में नो पार्क एरिया में लगा दी। इस दौरान एक ट्राली कार से टकरा गई और साले की मौत हो गई। सास-ससुर ने दामाद के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने युवक के माता-पिता को 18.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। मुआवजे की राशि बीमा कंपनी को देनी होगी।
दायर याचिका के अनुसार, हादसा एक मई 2018 को उस वक्त हुआ, जब शिकायतकर्ता का इकलौता बेटा अपनी बहन व जीजा के साथ किसी काम से जम्मू गया था। काम पूरा करने के बाद वह वापस पठानकोट आ रहे थे। इस दौरान विजयपुर के पास पुलिस थाने के पास जीजा ने कार गलत तरीके खड़ी की। गाड़ी गलत तरीके से खड़ी थी, जिसके चलते ट्राली से हादसा हो गया। हादसे में साले कपिल शर्मा को काफी चोटें आईं। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पीड़ित माता-पिता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कपिल इकलौता बेटा था। मृत्यु के समय कपिल की उम्र 23 वर्ष थी और वह बीसीए का छात्र था। मां-पिता ने 75 लाख रुपये के मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। पीड़ित परिवार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा कि यह हादसा ट्रॉली चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ट्रक चलाने के चलते हुआ। तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का आदेश सुनाया।
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दायर याचिका के अनुसार, हादसा एक मई 2018 को उस वक्त हुआ, जब शिकायतकर्ता का इकलौता बेटा अपनी बहन व जीजा के साथ किसी काम से जम्मू गया था। काम पूरा करने के बाद वह वापस पठानकोट आ रहे थे। इस दौरान विजयपुर के पास पुलिस थाने के पास जीजा ने कार गलत तरीके खड़ी की। गाड़ी गलत तरीके से खड़ी थी, जिसके चलते ट्राली से हादसा हो गया। हादसे में साले कपिल शर्मा को काफी चोटें आईं। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पीड़ित माता-पिता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कपिल इकलौता बेटा था। मृत्यु के समय कपिल की उम्र 23 वर्ष थी और वह बीसीए का छात्र था। मां-पिता ने 75 लाख रुपये के मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। पीड़ित परिवार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा कि यह हादसा ट्रॉली चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ट्रक चलाने के चलते हुआ। तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का आदेश सुनाया।
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