फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Youth dies in accident, parents will get compensation of Rs 18.50 lakh

Chandigarh News: हादसे में युवक की मौत, माता-पिता को मिलेगा 18.50 लाख रुपये का मुआवजा

Mon, 09 Sep 2024 06:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Sep 2024 06:26 AM IST
विज्ञापन
Youth dies in accident, parents will get compensation of Rs 18.50 lakh
चंडीगढ़। भाई अपनी बहन व जीजा के साथ जम्मू से पठानकोट जा रहा था। जीजा ने लापरवाही के चलाते हुए हाईवे पर साइड में नो पार्क एरिया में लगा दी। इस दौरान एक ट्राली कार से टकरा गई और साले की मौत हो गई। सास-ससुर ने दामाद के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने युवक के माता-पिता को 18.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। मुआवजे की राशि बीमा कंपनी को देनी होगी।
विज्ञापन


दायर याचिका के अनुसार, हादसा एक मई 2018 को उस वक्त हुआ, जब शिकायतकर्ता का इकलौता बेटा अपनी बहन व जीजा के साथ किसी काम से जम्मू गया था। काम पूरा करने के बाद वह वापस पठानकोट आ रहे थे। इस दौरान विजयपुर के पास पुलिस थाने के पास जीजा ने कार गलत तरीके खड़ी की। गाड़ी गलत तरीके से खड़ी थी, जिसके चलते ट्राली से हादसा हो गया। हादसे में साले कपिल शर्मा को काफी चोटें आईं। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पीड़ित माता-पिता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कपिल इकलौता बेटा था। मृत्यु के समय कपिल की उम्र 23 वर्ष थी और वह बीसीए का छात्र था। मां-पिता ने 75 लाख रुपये के मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। पीड़ित परिवार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा कि यह हादसा ट्रॉली चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ट्रक चलाने के चलते हुआ। तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का आदेश सुनाया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed