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Chandigarh News: नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने वाला युवक दोषी करार

Sat, 23 Sep 2023 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Sep 2023 01:55 AM IST
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Youth convicted of raping nine year old child
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नौ साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी मलोया निवासी अमित कुमार को दोषी करार दिया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट 25 सितंबर को सजा सुनाएगी।
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वर्ष 2022 में दायर मामले के तहत पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मलोया निवासी आरोपी ने उनके बच्चे के साथ गलत हरकत की है। घटना के बारे में मां को तब पता चला जब पीड़ित बच्चे ने अरोपी की हरकत के बारे में बताया। मामले में मलोया थाना पुलिस ने पीड़ित बच्चे के बयान और मां की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली केस की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अपने मुवक्किल को केस में झूठा फंसाए जाने की दलील दी लेकिन सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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