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Chandigarh News: महिला से छेड़छाड़ के मामले में युवक को एक साल की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना
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चंडीगढ़। महिला का रास्ता रोककर उससे दोस्ती करने, उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई । इसके साथ ही दोषी के ऊपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान अरुण कुमार किशनगढ़ निवासी के तौर पर हुई है। आईटी पार्क थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ तीन मार्च 2018 में आईपीसी की धारा 341, 354, 452 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि एक मार्च 2018 दोपहर वह बच्चे को स्कूल से लेकर पैदल आ रही थी। उसके पड़ोस में रहने वाले अरुण कुमार ने उसका रास्ता रोका और फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज किया। उसके अगले दिन होली की रात 11 बजे के करीब अरुण जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो दूसरे कमरे में सो रहे उसके पति ने महिला को युवक के चंगुल से छुड़वाया। दोषी ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उनके बच्चे को मार देगा और मौके से भाग निकला। पुलिस ने पीड़िता के बयानों पर दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया था।
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क्या था मामला
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि एक मार्च 2018 दोपहर वह बच्चे को स्कूल से लेकर पैदल आ रही थी। उसके पड़ोस में रहने वाले अरुण कुमार ने उसका रास्ता रोका और फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज किया। उसके अगले दिन होली की रात 11 बजे के करीब अरुण जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो दूसरे कमरे में सो रहे उसके पति ने महिला को युवक के चंगुल से छुड़वाया। दोषी ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उनके बच्चे को मार देगा और मौके से भाग निकला। पुलिस ने पीड़िता के बयानों पर दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया था।
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