{"_id":"58834f064f1c1bba76efe516","slug":"woodland-store-was-fined-5-thousand-mohali-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिस्काउंटेंड जैकेट पर दो बार वैट वसूलना पड़ा मंहगा, नामी स्टोर पर लगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डिस्काउंटेंड जैकेट पर दो बार वैट वसूलना पड़ा मंहगा, नामी स्टोर पर लगा जुर्माना
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
Updated Sat, 21 Jan 2017 05:37 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : Demo Pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला उपभोक्ता फोरम ने फेज-7 स्थित वुडलैंड एयरो क्लब स्टोर के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने स्टोर प्रबंधन को उपभोक्ता से वसूली वैट की 272 रुपये की राशि वापस करनी होगी। वहीं, उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए कंपनी को उन्हें पांच हजार रुपये मुआवजा देना है।
वहीं, फोरम ने साफ किया है कि स्टोर प्रबंधन को उक्त राशि 45 दिनों में उपभोक्ता को देनी होगी। वरना स्टोर प्रबंधन को पूरी राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी चुकाना होगा। इस संबंधी फोरम ने सेक्टर-39 बी चंडीगढ़ निवाासी हितेंश जिंदल की तरफ से केस दायर किया गया था। फोरम में दाखिल किए गए केस हितेश ने बताया था कि उन्होंने 26 जनवरी 2016 को उक्त स्टोर से एक जैकेट खरीदी थी। जैकेट का बेसिक प्राइस 7071 था। जबकि इसमें 6.05 फीसदी वेट जुडऩे पर जैकेट का मूल्य 7495 रुपये हो गया था। जबकि स्टोर प्रबंधन द्वारा जैकेट पर चालीस फीसदी डिस्काउंट दिया गया था।
जबकि बिलिंग के समय से स्टोर प्रबंधन द्वारा उसने 4769 रुपये लिए गए। इसमें वैट की 6.05 फीसदी राशि शामिल थी। हालांकि उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि जैकेट जो कि 7495 रुपये की थी। यह डिस्काउंट कर 4497 रुपये की हो गई थी। स्टोर प्रबंधन ने जैकेट के बेसिक प्राइस मूल्य 7071 पर 6.05 फीसदी वेट जोड़ा हुआ था। लेकिन उनसे दोबारा 6.05 फीसदी के हिसाब से 272 रुपये वैट के वसूले गए । जो कि पूरी तरह से गलत थे। उन्होंने इस चीज को आधार बनाकर फोरम में केस दायर किया था। इस दौरान उन्होंने मांग की थी उसे 272 रुपये वापस दिए जाए। इसके अलावा अन्य मुआवजों की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
वहीं, फोरम ने साफ किया है कि स्टोर प्रबंधन को उक्त राशि 45 दिनों में उपभोक्ता को देनी होगी। वरना स्टोर प्रबंधन को पूरी राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी चुकाना होगा। इस संबंधी फोरम ने सेक्टर-39 बी चंडीगढ़ निवाासी हितेंश जिंदल की तरफ से केस दायर किया गया था। फोरम में दाखिल किए गए केस हितेश ने बताया था कि उन्होंने 26 जनवरी 2016 को उक्त स्टोर से एक जैकेट खरीदी थी। जैकेट का बेसिक प्राइस 7071 था। जबकि इसमें 6.05 फीसदी वेट जुडऩे पर जैकेट का मूल्य 7495 रुपये हो गया था। जबकि स्टोर प्रबंधन द्वारा जैकेट पर चालीस फीसदी डिस्काउंट दिया गया था।
विज्ञापन
जबकि बिलिंग के समय से स्टोर प्रबंधन द्वारा उसने 4769 रुपये लिए गए। इसमें वैट की 6.05 फीसदी राशि शामिल थी। हालांकि उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि जैकेट जो कि 7495 रुपये की थी। यह डिस्काउंट कर 4497 रुपये की हो गई थी। स्टोर प्रबंधन ने जैकेट के बेसिक प्राइस मूल्य 7071 पर 6.05 फीसदी वेट जोड़ा हुआ था। लेकिन उनसे दोबारा 6.05 फीसदी के हिसाब से 272 रुपये वैट के वसूले गए । जो कि पूरी तरह से गलत थे। उन्होंने इस चीज को आधार बनाकर फोरम में केस दायर किया था। इस दौरान उन्होंने मांग की थी उसे 272 रुपये वापस दिए जाए। इसके अलावा अन्य मुआवजों की मांग की थी।
विज्ञापन