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High Court News: पहला पति मर गया, दूसरा नशेड़ी निकला, अब प्रेमी संग रहने के लिए महिला ने मांगी सुरक्षा
Wed, 05 Oct 2022 08:31 AM IST
ajay kumar
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 05 Oct 2022 08:31 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है। याची का रिश्ता वैध है या नहीं इस विषय पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। याची जोड़ा जीवन और सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा है जो उनका संविधानिक अधिकार है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
अपने तरह के एक अलग मामले में महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी संग सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा मांगी है। महिला ने बताया कि उसका पहला पति मर चुका है और दूसरा पति नशेड़ी है, जिसके साथ वह रहना नहीं चाहती है। कोर्ट ने सुरक्षा के सांविधानिक अधिकार को रिश्ते की वैधता से ऊपर मानते हुए गुरदासपुर के एसएसपी को याची जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए महिला ने बताया कि उसका विवाह संजीव सिंह के साथ हुआ था लेकिन उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसका विवाह बलविंदर सिंह के साथ हुआ। बलविंदर नशा करता था ऐसे में याची उसे छोड़ कर आ गई। इसके बाद वह अजय से मिली। अजय के साथ याची सहमति संबंध में रह रही है और विवाह करना चाहती है। अजय अपनी पहली पत्नी से तलाक ले चुका है। याची ने बताया कि उनके संबंध के कारण उनके रिश्तेदारों से उन्हें खतरा है।
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सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने गुरदासपुर के एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है। याची का रिश्ता वैध है या नहीं इस विषय पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। याची जोड़ा जीवन और सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा है जो उनका संविधानिक अधिकार है। कोर्ट का कार्य इस अधिकार की रक्षा करना है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब गुरदासपुर के एसएसपी को याची जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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