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Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल महिला को मिलेगा 8.45 लाख मुआवजा

Wed, 08 May 2024 04:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2024 04:38 AM IST
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Woman injured in road accident will get Rs 8.45 lakh compensation
चंडीगढ़। सड़क हादसे में घायल 29 वर्षीय महिला को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 8 लाख 45 हजार 891 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जिस मोटरसाइकिल से हादसा हुआ उसके चालक को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता खरड़ निवासी तनवीर कौर ने 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह सेक्टर-37 स्थित मेडिकल स्टोर में काम करती है। 18 अगस्त 2020 को वह एक्टिवा से दवाइयां लेकर फील्ड का काम करके सेक्टर-37 मेडिकल स्टोर जा रही थी। जैसे ही वह सेक्टर-37 मार्केट में पहुंची तो सेक्टर-36 की तरफ से एक मोटरसाइकिल आया और उसके चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-16 सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया था कि मोटरसाइकिल चालक वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, जिस कारण सड़क हादसा हुआ। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह 15 हजार रुपये प्रति महीना कमाती थी। इलाज के दौरान उसका 1 लाख 15 हजार रुपये खर्चा आया। हादसे में उसकी उंगली, टांग में गंभीर चोटें आईं। इस कारण वह चार महीनों तक काम नहीं कर पाई।
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