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Chandigarh News: हादसे में हुई थी महिला की मौत, परिवार को मिलेगा 19.92 लाख का मुआवजा
Mon, 01 Jan 2024 01:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Mon, 01 Jan 2024 01:51 AM IST
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-पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर से हुआ था हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 19.92 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने मुआवजे की राशि पीआरटीसी के प्रबंधन निदेशक पटियाला और पीआरटीसी महाप्रबंधक संगरूर को पीड़ित परिवार को अदा करने का आदेश दिया है। हादसा करीब एक साल पहले जनवरी 2023 को उस समय हुआ था, जब शिव देवी (50) साइकिल पर सवार हो जगतपुरा गांव से सेक्टर-34 जा रही थी। सुबह करीब 7:20 बजे जब वह सेक्टर-50/49/45/46 लाइट पॉइंट पर पहुंची तभी पीआरटीसी की पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। बस शिव देवी को कुचलते हुए निकल गई। बस को चालक अजीत सिंह चला रहा था। महिला को सेक्टर-32 जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक महिला के परिवार ने मुआवजे की अपील को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चालक अजीत सिंह बस को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ। शिवा देवी घरों में खाना बनाने का काम करती थी, जिससे वह 15 हजार रुपये हर माह कमाती थी। इसके अलावा वह घर पर अपना काम (स्वरोजगार) करती थी, जिससे वह 15 हजार प्रति माह कमाती थी। इसलिए पीड़ित परिवार ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 19.92 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने मुआवजे की राशि पीआरटीसी के प्रबंधन निदेशक पटियाला और पीआरटीसी महाप्रबंधक संगरूर को पीड़ित परिवार को अदा करने का आदेश दिया है। हादसा करीब एक साल पहले जनवरी 2023 को उस समय हुआ था, जब शिव देवी (50) साइकिल पर सवार हो जगतपुरा गांव से सेक्टर-34 जा रही थी। सुबह करीब 7:20 बजे जब वह सेक्टर-50/49/45/46 लाइट पॉइंट पर पहुंची तभी पीआरटीसी की पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। बस शिव देवी को कुचलते हुए निकल गई। बस को चालक अजीत सिंह चला रहा था। महिला को सेक्टर-32 जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक महिला के परिवार ने मुआवजे की अपील को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चालक अजीत सिंह बस को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ। शिवा देवी घरों में खाना बनाने का काम करती थी, जिससे वह 15 हजार रुपये हर माह कमाती थी। इसके अलावा वह घर पर अपना काम (स्वरोजगार) करती थी, जिससे वह 15 हजार प्रति माह कमाती थी। इसलिए पीड़ित परिवार ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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