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Chandigarh News: इनोवा की टक्कर से महिला की हो गई थी मौत, आरोपी चालक सबूतों के अभावों में बरी

Mon, 08 Jul 2024 07:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2024 07:05 AM IST
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Woman died due to collision with Innova, accused driver acquitted due to lack of evidence
चंडीगढ़। सड़क पर पैदल चल रही महिला को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी करार दिया है। बरी होने वाला व्यक्ति फैदां का रहना वाला अनिल (32) है। अनिल पर सात साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने धारा 279, 304ए के तहत केस दर्ज किया था। उस पर आरोप था कि सड़क पर पैदल चल रही महिला को इनोवा कार से टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी।
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पुलिस की जांच में कई खामियां आने के चलते कोर्ट में अनिल पर आरोप तय नहीं हो सके। अनिल जो इनोवा कार चला था वह किसी ओर महिला नाम पर रजिस्टर्ड थी पर केस में पुलिस ने कार मालिक को गवाह नहीं बनाया था। वहीं, कोर्ट में शिकायतकर्ता ने भी आरोपी को पहचनाने से इन्कार कर दिया। इससे पहले इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दीप कांप्लेक्स हल्लोमाजरा की रहने वाली मीना की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
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उसने पुलिस को बताया था कि 15 मार्च 2017 को वह बहन के साथ सेक्टर-29 के साई मंदिर में माथा टेकने गई थी। शाम करीब सवा सात बजे जब उसकी बहन पूनम मंदिर के सामने सड़क पार करने लगी ताे तेज रफ्तार इनाेवा कार ने उसे टक्कर मार दी। घायल को सेक्टर-32 के अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। मीना की शिकायत पर पुलिस ने अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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