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नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल की तस्करी मामले में दोषी महिला को 15 साल की जेल

Fri, 18 Feb 2022 02:37 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 02:37 AM IST
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Woman convicted in drug injection and capsule smuggling case gets 15 years in jail
चंडीगढ़। नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल की तस्करी के मामले में जिला अदालत ने वीरवार को दोषी मंजू को 15 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने मंजू को मामले में दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। मौलीजागरां पुलिस ने मंजू के पास नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए थे। इसके बाद उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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मौलीजागरां थाना पुलिस के अनुसार 15 मार्च 2021 की रात के करीब 8.55 बजे विकास नगर लाइट प्वाइंट के पास गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक महिला को लाइट प्वाइंट से अपनी तरफ आते हुए देखा। पुलिस को देख वह महिला वहां से बच कर निकलने का प्रयास करने लगी। पुलिस ने जब महिला को रोका तो उस महिला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग फेंकने का प्रयास किया। पुलिस ने बैग की जब जांच की तो उसमें नशे के इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए। महिला की पहचान पंचकूला निवासी मंजू के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान महिला इंजेक्शन और कैप्सूल से जुड़े कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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