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Chandigarh News: प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में आरोपी महिला बरी

Wed, 31 Jan 2024 04:24 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 04:24 AM IST
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Woman accused of possessing banned injections acquitted
चंडीगढ़। प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में जिला अदालत ने 58 वर्षीय महिला बाला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सेक्टर-38 निवासी बाला के खिलाफ 25 नवंबर 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।पुलिस का आरोप था कि उन्होंने महिला को 104 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। महिला का केस लड़ने वाले वकील यादविंदर संधू ने बताया कि पुलिस ने बाला को झूठे केस में फंसाया था। पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी, जिसपर अदालत ने उसे बरी कर दिया।
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क्या था मामला

सेक्टर-39 थाना प्रभारी अमनजोत सिंह की अगुवाई में 25 नवंबर 2020 को पुलिस टीम सेक्टर-39 की जीरी मंडी के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान स्लिप रोड से मास्क पहने हुए एक महिला पैदल आ रही थी। पुलिस को देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और हाथ में लिए एक थैले को फेंककर बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। इसी बीच महिला पुलिस कर्मियों ने उसे कुछ दूरी पर दबोच लिया। जांच के दौरान पुलिस को उक्त थैले से 104 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। महिला इंजेक्शन के बारे में लाइसेंस व परमिट पेश नहीं सकी। पुलिस पूछताछ में महिला ने अपना नाम बाला बताया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया था।
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