फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Witnesses refused to identify, four accused of snatching acquitted

Chandigarh News: गवाहों ने पहचानने से किया इनकार, झपटमारी के चार आरोपी बरी

Wed, 04 Dec 2024 01:49 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2024 01:49 PM IST
विज्ञापन
Witnesses refused to identify, four accused of snatching acquitted
चंडीगढ़। जिला अदालत में मंगलवार को झपटमारी के दो अलग मामलों में गवाहों ने चार आरोपियों को कोर्ट में न पहचानने के चलते बरी कर दिया। पहले मामले में सेक्टर-11 थाना पुलिस ने 27 जुलाई 2020 को स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। सेक्टर-15 में यह वारदात हुई थी।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी शकुंतला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सेक्टर-15 मार्केट से घर जाते वक्त शाम सवा सात बजे एक युवक उनके गले से सोने की चेन छीन भाग गया था। उसने बताया था कि वह आरोपी के सामने आने पर उसे पहचान सकती है। पुलिस ने जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर रोपड़ के गुरदर्शन सिंह उर्फ जश्न (23) को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से जाली नंबर की माेटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। रिमांड में उसने बताया था कि वह रोपड़ निवासी दोस्त हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के साथ चंडीगढ़ आया था और वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी से पुलिस ने चेन बरामद करने का दावा किया था। हालांकि कोर्ट में महिला ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया। वहीं, दूसरे मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 15 दिसंबर 2022 को दर्ज किया था। 14 दिसंबर को फर्नीचर मार्केट सेक्टर-54 के पास वारदात हुई थी। शिकायतकर्ता सेक्टर-25 कॉलोनी का पहलवान नामक व्यक्ति था। उसने कहा कि घटना की शाम वह सेक्टर-42 से ड्यूटी खत्म कर मोहाली फेज-3 जानकार के पास साइकिल पर जा रहा था। रास्ते में जब वह पेशाब करने के लिए रुका तभी 2 लड़कों ने उसे आकर पकड़ लिया व उसके दो मोबाइल छीन लिए और सड़क पर खड़े ऑटो में बैठ भाग गए। पुलिस ने जांच के दौरान कजेहड़ी के विजय कुमार उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद करने का दावा किया था। वहीं, बाद में मलोया ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के अरुण उर्फ कांचा को भी गिरफ्तार किया गया था। उससे भी मोबाइल बरामदगी की बात कही गई थी। इसमें भी शिकायतकर्ता ने आरोपियों को नहीं पहचाना था। दोनों केसों में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट विजय कुमार ने दलील दी कि पुलिस ने आरोपियों पर झूठा केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed