खाता लिंक नहीं कराया तो ऐसे मिलेगी गैस सब्सिडी
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सिटी में नए साल के साथ ही घरेलू गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू हो गई है। आपने यदि अभी तक बैंक एकाउंट को एजेंसी से लिंक नहीं कराया तो घबराएं नहीं। जून तक जरूर अपने बैंक एकाउंट को एजेंसी से लिंक करवाएं।
यदि इसमें चूके तो एक जुलाई से आपको गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अभी तक चंडीगढ़ में मौजूद तीन गैस कंपनियों के 60 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही डाक्यूमेंट जमा करवाए हैं।
नार्मल गैस बुकिंग (जिनके डाक्यूमेंट समिट हैं)
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत आपके बैंक खाते में 568 रुपये एडवांस आएंगे। गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी तो तीन दिन के अंदर आपको 303 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया में आपको सिलेंडर की कीमत 736 रुपये चुकानी होगी।
ग्रेस पीरियड
जिन्होंने डाक्यूमेंट जमा नहीं कराए, उन्हें सामान्य दरों पर ही घरेलू गैस मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक 429 रुपये ही चुकाना होगा।
पार्किंग पीरियड
ऐसे उपभोक्ता जो गैस वितरक या बैंक के साथ एलपीजी के लिए आधार लिंक नहीं करवा सके, उन्हें एक अप्रैल से 736 रुपये चुकाकर सिलेंडर खरीदना होगा। एक अप्रैल 2015 से 30 जून के बीच का यह पार्किंग पीरियड है।
इस पीरियड में यदि उपभोक्ता बैंक एकाउंट को लिंक करवा देता है तो उसके खाते में तीन माह (एक अप्रैल से 30 जून) तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर तीन माह की सब्सिडी खत्म हो जाएगी।
ये डाक्यूमेंट जरूरी
जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड हैं, वे गैस वितरक केंद्र या बैंक में जाकर आधार नंबर लिंक करा सकते हैं। बैंक का अकाउंट नंबर भी एलपीजी वितरक के पास लिंक कराया जा सकता है।