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विकास बराला को फिर नहीं मिली राहत, जमानत पर नहीं हुआ फैसला

Thu, 21 Dec 2017 09:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 Dec 2017 09:34 AM IST
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Vikas Barala did not get relief from Punjab and Haryana High Court
विकास बराला - फोटो : File Photo
आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को बुधवार को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया कि वह विकास बराला को कॉल डिटेल की जानकारी दे। साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह 11 जनवरी से पहले क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा करें।
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बुधवार को आरोपी के वकील ने कहा कि विकास बराला को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से  हिरासत में ही है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष भी तय किये जा चुके हैं। अब मामले में विकास बराला से और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लिहाजा उसे अब जमानत दे दी जाए।  
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बता दें कि गत 5 अगस्त की रात को विकास और उसके दोस्त आशीष ने वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करते हुए हाऊसिंग बोर्ड चौक पर गाड़ी रुकवा ली थी। आरोप है कि इसके बाद दरवाजा खोलकर उसके अपहरण की कोशिश की गई थी। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।  गौरतलब है कि निचली अदालतों से विकास बराला की चार बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वही, दूसरे अभियुक्त आशीष ने जमानत याचिका नहीं लगाई है।
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