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कोर्ट में मुकरी मां, जज के सामने छह साल की मासूम बोली- उसके साथ अंकल ने किया गलत काम

Sun, 19 Jan 2020 05:14 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबाला सिटी (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबाला सिटी (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Sun, 19 Jan 2020 05:14 PM IST
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Van driver convicted in case of Misdeed
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

अप्राकृतिक यौनाचार (पोक्सो एक्ट) के मामले में मां कोर्ट में बयान से मुकर गयी लेकिन 6 साल की मासूम ने अपने साथ हुई ज्यादती की पोल खोल दी। उसने कोर्ट में जज के सामने कहा कि अंकल ने मेरे साथ गलत काम किया है। बच्ची के बयान पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल ने शहर निवासी वैन चालक को दोषी करार दिया। 

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मामले में सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। करीब नौ माह पहले यह घटना शहर के एक निजी स्कूल की बच्ची के साथ वैन में घर लौटते समय दोषी द्वारा की गई थी। मां के बयान पर महिला थाने में यह केस दर्ज है। केस में करीब एक दर्जन लोगों की गवाही हुई। इनमें मां, परिवार के सदस्य, पुलिस, डॉक्टर व अन्य शामिल हैं। 
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मासूम बेटी के साथ हुई अप्राकृतिक यौनाचार की घटना में मां बयान से मुकर गयी। वह मासूम के साथ हुए अन्याय को छिपाना चाहती थी लेकिन मासूम बच्ची ने मां के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मासूम ने कोर्ट के समक्ष पहले की तरह सच बोल दिया। इसी के आधार पर अदालत ने वैन चालक को दोषी मानकर सजा का हकदार माना। घटना के बाद से ही उसकी जमानत नहीं हुई। दोषी करार देते ही उसे वापस जेल भेज दिया गया।
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यह हुई थी घटना
14 अगस्त 2018 की घटना के मुताबिक मासूम निजी स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा है। स्कूल से घर आने के बाद उसने अपनी मां को बताया कि उसे उल्टी आ रही है। पूछने पर बताया कि वैन वाले अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। स्कूल में शिकायत की तो स्टाफ ने उनकी नहीं सुनी तब पुलिस को शिकायत दी गई थी।


बच्ची से यौनाचार के मामले में मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अज्ञात कारणों से मां बयान से पलट गई लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को मानते हुए मासूम के भी बयान लिए। बच्ची ने सच्चाई बताई। इसी आधार पर दोषी करार दिया गया है। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। - जंग बहादुर, एडीजे, अंबाला कोर्ट। 

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