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कोरोनाः चंडीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न सेक्टरों में बनाए 20 नए कंटेनमेंट जोन, आने-जाने पर भी पाबंदी
Fri, 02 Oct 2020 11:43 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2020 11:43 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को 20 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़ अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा यहां लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-7 के मकान नंबर 1807 से 1810 तक, सेक्टर-15 के मकान नंबर 71 से 81 और 412 से 418, सेक्टर-20 के मकान नंबर 587 से 592, सेक्टर-20 के 3020 से 3023, सेक्टर-22 के 1926 से 1932, सेक्टर-22 के 2371 से 2384 व 2361 से 2370, सेक्टर-22 के 3334 से 3338, सेक्टर-23 के 3372 से 3380, सेक्टर-27 के 3182 से 3185,
सेक्टर-28 के 1063 से 1067, सेक्टर-37/बी के 1145 से 1150, सेक्टर-37/सी के मकान नंबर 2745 से 2749, सेक्टर-38/डी के 3456 से 3463, सेक्टर-40/ए के 212 से 215, सेक्टर-40/ए के 838 से 842, सेक्टर-44/डी के मकान नंबर 3045 से 3050, सेक्टर-47 के 3898 से 3905, सेक्टर-63 के 2137 से 2138 व 2147 से 2148 और मौली कांप्लेक्स के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया है।
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जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-7 के मकान नंबर 1807 से 1810 तक, सेक्टर-15 के मकान नंबर 71 से 81 और 412 से 418, सेक्टर-20 के मकान नंबर 587 से 592, सेक्टर-20 के 3020 से 3023, सेक्टर-22 के 1926 से 1932, सेक्टर-22 के 2371 से 2384 व 2361 से 2370, सेक्टर-22 के 3334 से 3338, सेक्टर-23 के 3372 से 3380, सेक्टर-27 के 3182 से 3185,
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सेक्टर-28 के 1063 से 1067, सेक्टर-37/बी के 1145 से 1150, सेक्टर-37/सी के मकान नंबर 2745 से 2749, सेक्टर-38/डी के 3456 से 3463, सेक्टर-40/ए के 212 से 215, सेक्टर-40/ए के 838 से 842, सेक्टर-44/डी के मकान नंबर 3045 से 3050, सेक्टर-47 के 3898 से 3905, सेक्टर-63 के 2137 से 2138 व 2147 से 2148 और मौली कांप्लेक्स के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया है।
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जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।