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Chandigarh News: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगा योजनाओं का लाभ

Sat, 03 Feb 2024 07:20 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Feb 2024 07:20 PM IST
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Unorganized sector workers will also get the benefits of the schemes.
विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण सुविधा की शुरू
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चंडीगढ़। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू ई-श्रम पोर्टल को हरियाणा में मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अभी असंगठित श्रमिकों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12 अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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