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31 अक्तूबर तक लागू रहेंगे अनलॉक 5 के दिशा-निर्देश, यूटी प्रशासक के सलाहकार ने जारी किया आदेश
Fri, 02 Oct 2020 12:00 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2020 12:00 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने वीरवार को आदेश जारी कर अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों को चंडीगढ़ में लागू कर दिया। आदेशों के अनुसार, अनलॉक के सभी निर्देश शहर में 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। हालांकि, नौवीं से पहले की कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। आदेश की प्रति प्रशासन के सभी विभागों को भेज दिए गए हैं।
प्रशासन की तरफ से लागू किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 15 अक्टूबर से सिनेमाघर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। साथ ही 50 फीसदी लोगों के साथ मनोरंजन पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति 15 अक्तूबर से होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी वैकल्पिक बना रहेगा।
जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेंगी। कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं, शहर में बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी दे दी गई है।
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प्रशासन की तरफ से लागू किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 15 अक्टूबर से सिनेमाघर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। साथ ही 50 फीसदी लोगों के साथ मनोरंजन पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति 15 अक्तूबर से होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी वैकल्पिक बना रहेगा।
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जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेंगी। कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं, शहर में बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी दे दी गई है।
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