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Hindi News ›   Chandigarh ›   Unique Decision by Judge Jagdeep Singh in Bribe Case, Connection to Kerala Floods

रिश्वत केस में 3 आरोपियों के खिलाफ जज ने सुनाया अनोखा फैसला, केरल बाढ़ पीड़ितों से जुड़ा कनेक्शन

Tue, 28 Aug 2018 01:10 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला(हरियाणा) Updated Tue, 28 Aug 2018 01:10 PM IST
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Unique Decision by Judge Jagdeep Singh in Bribe Case, Connection to Kerala Floods
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
रिश्वत के एक मामले में सीबीआई जज ने तीन आरोपियों के खिलाफ बेहद अनोखा फैसला सुनाकर सभी को हैरान कर दिया। फैसले का कनेक्शन केरल बाढ़ पीड़ितों से जुड़ा है। मामला हरियाणा के पंचकूला का है।
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पंचकूला स्थित हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सोमवार को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के तीन अधिकारियों पर चल रहे रिश्वत लेने के मामले में सुनवाई हुई। स्पेशल जज जगदीप सिंह ने तीनों आरोपियों पर जुर्माना लगाया। जुर्माने के तहत, तीनों को केरल चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में 15 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जमा कराने के आदेश दिए।
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क्या है मामला
सेंट्रल एक्साइज, ऑडिट डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार, अजय कुमार और इंस्पेक्टर रविंद्र दहिया पर सोनीपत में तीन लाख रुपए की रिश्वत लेने का केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चल रही है। केस की पिछली सुनवाई 25 मई को थी, इसमें दो अहम गवाहों को क्रॉस के लिए बुलाया गया था, लेकिन गवाह डिफेंस काउंसिल की ओर से कोर्ट में क्रॉस के लिए पेश नहीं हुए।
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इसके चलते अब सोमवार को दोबारा से उन गवाहों के क्रॉस के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये क्रॉस और गवाह अहम है, ऐसे में केस के तथ्यों को देखते हुए इस एप्लीकेशन को मंजूर किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को है।
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