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Chandigarh News: छीना झपटी के मामले में दो युवकों को पांच-पांच साल की सजा
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चंडीगढ़। दो साल पुराने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दी दोनों दोषियों के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषियों की पहचान विशाल उर्फ विशु और मोहम्मद संजय उर्फ जग्गू के तौर पर हुई है। मामले में पीड़ित युवक अनुराग मौर्या ने सेक्टर-34 थाना पुलिस को नौ अगस्त 2021 को मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 356, 379 ए और 411 के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
एफआईआर के मुताबिक, सेक्टर-31 निवासी अनुराग मौर्या ने बताया था कि वह मोहाली स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। घटना वाले दिन वह इंस्टीट्यूट में क्लास लगाने के बाद वह साइकिल से घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-32 स्थित सेंट एनी कान्वेंट स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे दो बाइक सवार युवकों ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने युवक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया था।
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क्या था मामला
एफआईआर के मुताबिक, सेक्टर-31 निवासी अनुराग मौर्या ने बताया था कि वह मोहाली स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। घटना वाले दिन वह इंस्टीट्यूट में क्लास लगाने के बाद वह साइकिल से घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-32 स्थित सेंट एनी कान्वेंट स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे दो बाइक सवार युवकों ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने युवक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया था।
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