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Chandigarh News: सगे भाई पर गोली चलवाने के मामले में दो बहनें और युवक बरी
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने सगे भाई पर गोली चलवाने के मामले में उसकी दो बहनों और एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गुरसेवक अपने बयानों से पलट गया, जबकि इस मामले की मुख्य गवाह उनकी मां बलविंदर कौर का निधन हो चुका है, जिसके चलते वह गवाही नहीं दे सकीं। इससे अभियोजन पक्ष कमजोर हो गया। इसके चलते डड्डूमाजरा निवासी जानू मलिक और सिमरन कौर व हरिसमरत कौर उर्फ सीमा मामले में बरी हो गई। मलोया थाना पुलिस ने जानू मलिक को मुख्य आरोपी बनाकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उससे हथियार भी बरामद किया था।
डड्डूमाजरा निवासी गुरसेवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 13 जनवरी 2022 की रात अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान दोनों बहनें उसके पास आईं और झगड़ा करने लगीं। उन्होंने 3-4 युवकों को बुला लिया। गुरसेवक ने आरोप लगाया था कि उन युवकों ने उससे मारपीट कर पैर में गोली मार दी। हमले के बाद गुरसेवक डर के मारे रातभर बाजार में छिपा रहा और अगले दिन अपनी मां के पास धनास पहुंचा। इसके बाद उसे सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरिसमरत कौर, सिमरन कौर और जानू मलिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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डड्डूमाजरा निवासी गुरसेवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 13 जनवरी 2022 की रात अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान दोनों बहनें उसके पास आईं और झगड़ा करने लगीं। उन्होंने 3-4 युवकों को बुला लिया। गुरसेवक ने आरोप लगाया था कि उन युवकों ने उससे मारपीट कर पैर में गोली मार दी। हमले के बाद गुरसेवक डर के मारे रातभर बाजार में छिपा रहा और अगले दिन अपनी मां के पास धनास पहुंचा। इसके बाद उसे सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरिसमरत कौर, सिमरन कौर और जानू मलिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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