फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Two sisters and youth acquitted in the case of shooting at their own brother

Chandigarh News: सगे भाई पर गोली चलवाने के मामले में दो बहनें और युवक बरी

Tue, 11 Feb 2025 01:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2025 01:06 AM IST
विज्ञापन
Two sisters and youth acquitted in the case of shooting at their own brother
चंडीगढ़। जिला अदालत ने सगे भाई पर गोली चलवाने के मामले में उसकी दो बहनों और एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गुरसेवक अपने बयानों से पलट गया, जबकि इस मामले की मुख्य गवाह उनकी मां बलविंदर कौर का निधन हो चुका है, जिसके चलते वह गवाही नहीं दे सकीं। इससे अभियोजन पक्ष कमजोर हो गया। इसके चलते डड्डूमाजरा निवासी जानू मलिक और सिमरन कौर व हरिसमरत कौर उर्फ सीमा मामले में बरी हो गई। मलोया थाना पुलिस ने जानू मलिक को मुख्य आरोपी बनाकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उससे हथियार भी बरामद किया था।
विज्ञापन

डड्डूमाजरा निवासी गुरसेवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 13 जनवरी 2022 की रात अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान दोनों बहनें उसके पास आईं और झगड़ा करने लगीं। उन्होंने 3-4 युवकों को बुला लिया। गुरसेवक ने आरोप लगाया था कि उन युवकों ने उससे मारपीट कर पैर में गोली मार दी। हमले के बाद गुरसेवक डर के मारे रातभर बाजार में छिपा रहा और अगले दिन अपनी मां के पास धनास पहुंचा। इसके बाद उसे सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हरिसमरत कौर, सिमरन कौर और जानू मलिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed