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दो नशा तस्करों को दस साल कैद
पठानकोट।
Updated Tue, 23 Sep 2014 10:35 PM IST
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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दो नशा तस्करों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा बितानी होगी।
सुजानपुर पुलिस ने पठानकोट के सैनगढ़ निवासी राकेश कुमार उर्फ विक्की को 8 अगस्त 2012 को गांव जम्मू कलियारी मोड़ के पास पांच सौ ग्राम नशीला पाउडर और पांच सौ नशीले कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने आरोपी को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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इसी तरह से नरोट जैमल सिंह की पुलिस ने जम्मू निवासी सुनील कुमार उर्फ टोनी को 3 जून 2013 को गांव कोट पट्टियां के पास ढाई सौ ग्राम नशीले पाउडर और 15 सौ नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने 10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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सुजानपुर पुलिस ने पठानकोट के सैनगढ़ निवासी राकेश कुमार उर्फ विक्की को 8 अगस्त 2012 को गांव जम्मू कलियारी मोड़ के पास पांच सौ ग्राम नशीला पाउडर और पांच सौ नशीले कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने आरोपी को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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इसी तरह से नरोट जैमल सिंह की पुलिस ने जम्मू निवासी सुनील कुमार उर्फ टोनी को 3 जून 2013 को गांव कोट पट्टियां के पास ढाई सौ ग्राम नशीले पाउडर और 15 सौ नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने 10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।