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15 विधेयक पारित: पंजाब के स्कूलों में 10वीं तक पंजाबी भाषा अनिवार्य, उल्लंघन पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना

Fri, 12 Nov 2021 02:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 12 Nov 2021 02:40 PM IST
सार

पंजाब विधानसभा में गुरुवार को पंजाबी भाषा से जुड़े दो अहम विधेयकों पर मोहर लग गई। अब पंजाब के स्कूलों में पहली से 10वीं तक पंजाबी भाषा अनिवार्य होगी। उल्लंघन करने पर स्कूल को दो लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों को भी दफ्तरों में अब पंजाबी भाषा में कार्य करना होगा।   

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Two crucial bills related to punjabi language passed in punjab Assembly
पंजाब विधानसभा में अपनी बात रखते सीएम चन्नी। - फोटो : @CHARANJITCHANNI

विस्तार

उच्च शिक्षा एवं भाषाएं मंत्री परगट सिंह ने गुरुवार को पंजाब विधानसभा में पंजाबी भाषा से संबंधित दो अहम विधेयक ‘पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल, 2021’ और ‘पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) बिल-2021’ पेश किए। इन विधेयकों को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित किया।

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राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय के तौर पर सख्ती से लागू करने के लिए ‘पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल, 2021’ पास किया गया। इसके तहत जुर्माना राशि को 25000, 50000 और एक लाख रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 50000, एक लाख रुपये और दो लाख रुपये कर दी गई है।
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कोई भी स्कूल जो एक्ट के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों की एक महीने से अधिक समय के लिए पहली बार उल्लंघन करेगा, वह 50000 रुपये जुर्माना भरेगा और यदि ऐसा स्कूल एक्ट के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों की एक माह से अधिक समय के लिए दूसरी बार उल्लंघन करेगा तो वह एक लाख रुपये का जुर्माना भरेगा। अगर ऐसा स्कूल एक्ट के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों की एक माह से अधिक समय के लिए तीसरी बार उल्लंघन करेगा तो वह दो लाख रुपये जुर्माना भरेगा।
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सदन ने दूसरा बिल, पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) बिल-2021 पास किया, जिसके तहत दफ्तरी कामकाज पंजाबी भाषा में न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सजा के अलावा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को सक्षम अथॉरिटी- डायरेक्टर भाषा विभाग पंजाब की सिफारिशों के अनुसार 500 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 2000 रुपये और तीसरी बार करने पर जुर्माना 5000 रुपये तक किया जा सकता है। यह जुर्माना अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जाएगा।

राज्य के सभी साइन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाएंगे: चन्नी
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इन कानूनों से जहां राज्य में सभी स्कूलों में 10वीं तक पंजाबी विषय पढ़ाना अनिवार्य होगा, वहीं राज्य में सभी साइन बोर्डों पर सबसे ऊपर पंजाबी भाषा में लिखना भी सुनिश्चित किया जाएगा। परगट सिंह ने इस मौके पर कहा कि पंजाबी हमारी मातृ भाषा है जिसे प्रफुल्लित करने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में 23 में से 21 जिलों में जिला भाषा अधिकारियों के पद खाली थे, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जा रहा है। इसी तरह राज्य भाषा एक्ट को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड या कमेटी बनेगी। इसी तर्ज पर जिला स्तर पर भी कमेटियां बनेंगी, जो पंजाबी भाषा संबंधी एक्ट को सख्ती से लागू करवाएंगी।

विशेष सत्र में ये 15 विधेयक पारित
  • दी पलाकशा यूनिवर्सिटी (पंजाब बिल) 2021 (आर्डिनेंस की जगह लेने के लिए)
  • दी लैमरिन टैक स्किल यूनिवर्सिटी (पंजाब बिल) 2021 (आर्डिनेंस की जगह लेने के लिए)
  • पंजाब कारोबार का अधिकार (संशोधन) बिल, 2021
  • पंजाब वस्तुएं और सेवाएं कर (संशोधन) बिल, 2021
  • दी पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज (संशोधन) बिल, 2021
  • दी पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज (संशोधन) बिल, 2021
  • पंजाब संबंधी कॉलेजेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन बिल, 2021
  • दी पंजाब वन-टाइम वालंटरी डिस्कलोजर एंड सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टेड इन वायलेशन ऑफ दी बिल्डिंग्ज बायलॉज बिल, 2021
  • दी पंजाब रिन्यूएवल एनर्जी सिक्योरिटी, रिफोर्म, टर्मिनेशन एंड री-डीटरमिनेशन ऑफ पावर टैरिफ बिल, 2021
  • (ए) दी पंजाब एनर्जी सिक्योरिटी, रिफोर्मस, टर्मिनेशन एंड री-डीटरमीनेशन ऑफ शक्ति टैरिफ बिल, 2021
  • दी पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट (संशोधन) बिल, 2021
  • दी पंजाब कांट्रैक्ट फार्मिंग (रीपील) बिल, 2021
  • दी पंजाब (इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग्ज) टैक्स (रीपील) बिल, 2021
  • दी पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ कंट्रैक्चुअल इंपलाइज बिल, 2021
  • दी पंजाब फ्रूट नर्सरी (संशोधन) बिल, 2021
  • पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध (दूसरा संशोधन) बिल, 2021 
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