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हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Fri, 12 Jun 2020 10:18 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2020 10:18 PM IST
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Two accused who attempted murder did not get bail
चंडीगढ़। पुरानी रंजिश के चलते हत्या के प्रयास मामले में जिला अदालत ने चंडीगढ़ निवासी दो आरोपियों साहिल और दीपक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामला 27 फरवरी 2020 का है।
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हल्लोमाजरा निवासी नीरज की शिकायत पर सेक्टर 31 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से दोस्त के साथ सेक्टर 29 की तरफ जा रहा था। वह रास्ते में मोबाइल की दुकान पर रुका। इस दौरान साहिल वहां पर आया और उसे कहने लगा कि 2 महीने पहले तेरे भाई विशाल के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था, तब तो समझौता हो गया था, लेकिन आज मैं तुझे उस समझौते का मजा चखाऊंगा। विरोध करने पर आरोपी मारपीट करके मौके से फरार हो गया। रास्ते में उसका भाई विशाल मिला। वह घटना के बारे में विशाल को बता ही रहा था कि तभी साहिल अपने साथ साथियों के साथ आया।
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फैजल, सूरज और दीपक ने विशाल को पकड़ लिया और उस पर चाकू से वार किए। इसके बाद मुझ पर भी हथियारों से हमला किया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। नीरज की शिकायत पर पुलिस ने साहिल, आकाश, करन, सूरज, दीपक, फैजल, रितिक और मनु के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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