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Chandigarh News: छात्रा से छेड़छाड़ में ट्यूशन टीचर को पांच साल कैद
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने छात्रा से छेड़छाड़ में ट्यूशन टीचर विशेष कुमार को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2020 में तब प्रकाश में आया, जब 12 साल की बच्ची ने मां के कहने पर भी ट्यूशन जाने से इन्कार कर दिया। छात्रा ने मां को बताया कि ट्यूशन टीचर उसके साथ गलत हरकत करता है। सारंगपुर थाना पुलिस ने विशेष कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
क्या था मामला...
सारंगपुर थाना पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 12 साल की बच्ची किराए पर रह रहे विशेष कुमार से ट्यूशन पढ़ती थी। दो मार्च 2020 की शाम को जब उनकी पत्नी बेटी को ट्यूशन जाने के लिए कहने लगी तो उसने मना कर दिया। बच्ची की मां ने वजह पूछा तो बताया कि ट्यूशन टीचर गलत हरकत करता है। अदालत में करीब तीन साल तक चली कार्रवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।
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क्या था मामला...
सारंगपुर थाना पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 12 साल की बच्ची किराए पर रह रहे विशेष कुमार से ट्यूशन पढ़ती थी। दो मार्च 2020 की शाम को जब उनकी पत्नी बेटी को ट्यूशन जाने के लिए कहने लगी तो उसने मना कर दिया। बच्ची की मां ने वजह पूछा तो बताया कि ट्यूशन टीचर गलत हरकत करता है। अदालत में करीब तीन साल तक चली कार्रवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।
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