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रात को नहीं होगी छोटे खनिजों की ढुलाई
अमर उजाला, मोहाली
Updated Thu, 21 Nov 2013 09:08 AM IST
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जिला मजिस्ट्रेट टीपीएस सिद्धू ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए रात को छोटे खनिजों की ढुलाई पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार द्वारा अप्रूव खड्डों के अलावा कहीं भी माइनिंग नहीं होगी।
वहीं, शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक छोटे खनिजों की ढुलाई भी बंद रहेगी। यह आदेश गैरकानूनी माइनिंग के संबंध में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
इनके पालन के संबंध में एसएसपी, जिला माइनिंग अफसर, सभी एसडीएम, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के वातावरण इंजीनियर और डीडीपीओ को हिदायतें जारी की गई हैं।
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वहीं, शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक छोटे खनिजों की ढुलाई भी बंद रहेगी। यह आदेश गैरकानूनी माइनिंग के संबंध में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
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इनके पालन के संबंध में एसएसपी, जिला माइनिंग अफसर, सभी एसडीएम, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के वातावरण इंजीनियर और डीडीपीओ को हिदायतें जारी की गई हैं।