फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Transgender will also be able to apply in Chandigarh Police Recruitment

Chandigarh News: ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे पुलिस भर्ती में आवेदन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Thu, 22 Jun 2023 09:59 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 22 Jun 2023 09:59 PM IST
सार

याचिका पर 21 जून को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की बेंच ने प्रस्तुत दस्तावेज और केस की जांच में पाया कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से योग्य है। 

विज्ञापन
Transgender will also be able to apply in Chandigarh Police Recruitment
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल हो सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक ट्रांसजेंडर की ओर से दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते उसे ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने की छूट देने का चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया है। 

विज्ञापन


याचिकाकर्ता सौरव उर्फ किट्टू टांक ने हाईकोर्ट को बताया कि 20 मई 2023 को उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती संबंधी विज्ञापन देखा था। दूसरे इच्छुक अभ्यर्थियों की तरह उसने भी आवेदन करना चाहा लेकिन फॉर्म भरने के दौरान पता चला कि उसमें ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं है। 
विज्ञापन


इसके बाद याची ने दो जून 2023 को चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव और डीजीपी चंडीगढ़ को मांगपत्र देकर ट्रांसजेंडर के तहत फॉर्म भरने की इजाजत मांगी लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मामले में कई बार फॉलोअप करने के बाद उसने हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पूरी तरह से योग्य है और इस भर्ती में शामिल होना चाहता है। बावजूद इसके उसे मौका नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही याचिका में इस विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने का विकल्प नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका पर 21 जून को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की बेंच ने प्रस्तुत दस्तावेज और केस की जांच में पाया कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से योग्य है। 


उन्होंने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए फॉर्म में ट्रांसजेंडर कॉलम न होने पर चंडीगढ़ के गृह सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस को याचिकाकर्ता को ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने की छूट देते हुए उसका आवेदन फॉर्म चंडीगढ़ पुलिस को तय अंतिम तिथि से पहले स्वीकार करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed