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चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक पर बाइक या कार दौड़ाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ें, वरना पछताएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 07 Oct 2018 04:31 PM IST
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ट्रैफिक पुलिस
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चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक पर बाइक या कार दौड़ाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। वरना परेशानी उठानी पड़ेगी, जो जेब पर भी भारी पड़ सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आदेशों की पालना करते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को साइकिल ट्रैक पर वाहन दौड़ा रहे चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक पर वाहन चलाने वाले चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 184 के तहत कार्रवाई की। इस सेक्शन के तहत चंडीगढ़ में पहली बार कार्रवाई की गई। इसके अलावा गिरफ्तार हुए लोगों की गाडियों को भी इंपाउंड किया गया।
इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग सेक्टरों में 4 नाका लगाया था। ट्रैफिक पुलिस आए दिन साइकिल ट्रैक पर वाहन नहीं चलाने के लिए लोगों को अवेयर कर रही थी, कि वह वाहनों को ट्रैक पर न दौड़ाए। लेकिन इसके बावजूद ट्रैक पर वाहन लगातार दौड़ते नजर आ रहे थे। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार भी लगाई थी, कि साइकिल ट्रैक पर वाहनों के चलने की वजह से हादसा होने की संभवना ज्यादा रहती है। ट्रैफिक पुलिस इन पर रोक लगाए। इसके बाद शनिवार ट्रैफिक पुलिस ने चार टीम गठित कर अलग-अलग जगहों पर नाकेबंदी क्री। इस दौरान वहां से गुजरने वालों चालकों को गिरफ्तार कर उनका चालान काट दिया।
मोटर व्हीकल एक्ट 184 में क्या होता है?
इससे पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस साइकिल ट्रैक पर चलने वाले वाहनों का साधारण चालान करती थी। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत अगर कोई साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाता पकड़ा गया है तो उसे 6 महीने की सजा व 1 हजार रूपये जुर्माना हो सकती है और अगर वह ऐसा करता दोबारा 3 साल के अंदर पकड़ा जाता है तो उसपर 2 साल सजा या फिर 2 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है।
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इन जगहों पर काटे इतने चालान
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग सेक्टरों में डीएसपी और इंस्पेक्टर की अगुवाई में कुल 4 नाके लगाया था। इस दौरान ट्रैक से गुजरने वाले सभी वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान कई लोग ट्रैफिक पुलिस को देख वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वह पुलिस की चंगुल में फंस गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर उनका चालान काट दिया गया। इसमें जिसमें साउथ में 10, साउथ वेस्ट 4, ईस्ट 7 सेंट्रल डिवीजन मं 2 और अन्य जगहों पर 6 केस दर्ज किए गए है।
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इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग सेक्टरों में 4 नाका लगाया था। ट्रैफिक पुलिस आए दिन साइकिल ट्रैक पर वाहन नहीं चलाने के लिए लोगों को अवेयर कर रही थी, कि वह वाहनों को ट्रैक पर न दौड़ाए। लेकिन इसके बावजूद ट्रैक पर वाहन लगातार दौड़ते नजर आ रहे थे। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार भी लगाई थी, कि साइकिल ट्रैक पर वाहनों के चलने की वजह से हादसा होने की संभवना ज्यादा रहती है। ट्रैफिक पुलिस इन पर रोक लगाए। इसके बाद शनिवार ट्रैफिक पुलिस ने चार टीम गठित कर अलग-अलग जगहों पर नाकेबंदी क्री। इस दौरान वहां से गुजरने वालों चालकों को गिरफ्तार कर उनका चालान काट दिया।
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मोटर व्हीकल एक्ट 184 में क्या होता है?
इससे पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस साइकिल ट्रैक पर चलने वाले वाहनों का साधारण चालान करती थी। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत अगर कोई साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाता पकड़ा गया है तो उसे 6 महीने की सजा व 1 हजार रूपये जुर्माना हो सकती है और अगर वह ऐसा करता दोबारा 3 साल के अंदर पकड़ा जाता है तो उसपर 2 साल सजा या फिर 2 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है।
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इन जगहों पर काटे इतने चालान
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग सेक्टरों में डीएसपी और इंस्पेक्टर की अगुवाई में कुल 4 नाके लगाया था। इस दौरान ट्रैक से गुजरने वाले सभी वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान कई लोग ट्रैफिक पुलिस को देख वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वह पुलिस की चंगुल में फंस गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर उनका चालान काट दिया गया। इसमें जिसमें साउथ में 10, साउथ वेस्ट 4, ईस्ट 7 सेंट्रल डिवीजन मं 2 और अन्य जगहों पर 6 केस दर्ज किए गए है।