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Hindi News ›   Chandigarh ›   Town and Country Planning orderd to register floor-wise houses of less than 180 yards in Haryana

Haryana: अब हो सकेगी 180 गज से कम के मंजिलवार घरों की रजिस्ट्री, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जारी किए आदेश

Thu, 02 Mar 2023 01:05 PM IST
निवेदिता वर्मा राजेश शांडिल्य, अमर उजाला, चंडीगढ़
राजेश शांडिल्य, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 02 Mar 2023 01:05 PM IST
सार

पंचकूला वासी धीरज कक्कड़ के मुताबिक हरियाणा में इस तरह के हजारों फ्लोर मालिक हैं। जिनके फ्लोर 180 गज से कम है और चाह कर भी यह लोग अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे। अब इन आदेशों से उन हजारों लोगों को लाभ जरूर मिलेगा।

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Town and Country Planning orderd to register floor-wise houses of less than 180 yards in Haryana
House Registry - फोटो : Istock

विस्तार

हरियाणा के बड़े शहरों में मंजिल वार 180 गज से कम बने घरों की रजिस्ट्री का रास्ता हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने खोल दिया है। लंबे समय से गुरुग्राम और पंचकूला जैसे कई बड़े शहरों में हजारों घर ऐसे बताए गए हैं, जिनकी रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही थी, क्योंकि यह मंजिल 180 गज से कम के थे।

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इस मामले में बड़ा पेंच तब फंसता था, जब मंजिल के मालिक तबादले या आवश्यकता पड़ने पर इसे बेचना चाहते थे। इस सबके पीछे बिल्डर लॉबी का हाथ भी बताया जा रहा था। खैर अब इन 180 गज से कम एरिया में बने फ्लोर की रजिस्टरी का रास्ता खुल गया है। अमर उजाला से बातचीत में हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने यह पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में आदेश दे दिए गए हैं।
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सैन्य अधिकारी की पत्नी ने लगाई थी आरटीआई
गुरुग्राम वासी एक सैन्य अधिकारी की धर्मपत्नी मीनाक्षी के मुताबिक उन्होंने गुरुग्राम में 172 गज का फ्लोर एक नामी बिल्डर एजेंसी से 2004 में लिया था, लेकिन आज तक इसकी रजिस्ट्री उनके नाम नहीं हुई थी। हरियाणा के गजट में भी इस विषय में जानकारी नहीं है। उन्होंने नवंबर 2022 में आरटीआई से जानकारी मांगी पर चार बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला है
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हजारों को मिलेगा लाभ, बिल्डरों की एकाधिकार होगा खत्म
पंचकूला वासी धीरज कक्कड़ के मुताबिक हरियाणा में इस तरह के हजारों फ्लोर मालिक हैं। जिनके फ्लोर 180 गज से कम है और चाह कर भी यह लोग अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे। अब इन आदेशों से उन हजारों लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। वहीं पता यह भी चला है कि बिल्डर लॉबी इस तरह के 180 गज से कम के फ्लोर बिना रजिस्टरी के एग्रीमेंट पर बेचते थे,ताकि बेचने की स्थिति में यह फ्लोर उनके माध्यम से ही अगले ग्राहक को बेचा जा सके। अब इन बिल्डरों का एकाधिकार कम होगा।

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