फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Three years imprisonment for molesting a child

Chandigarh News: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Sat, 13 Sep 2025 02:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 02:41 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting a child
चंडीगढ़। जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पड़ोसी मनोज कुमार (35) को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे तीन साल कैद और 21,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। सजा से पहले मनोज ने अदालत से रहम की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसकी खुद की आठ साल की बेटी है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है। हालांकि, अदालत ने उसकी दलील खारिज कर दी।
विज्ञापन

मामला दो दिसंबर 2023 का है। पीड़िता के माता-पिता काम पर गए थे और बच्ची घर पर अकेली थी। शाम को घर लौटने पर मां ने देखा कि बेटी रो रही है। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद पुलिस ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

अदालत ने कहा-बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च
फैसले में अदालत ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा न केवल पीड़ित बल्कि अन्य बच्चों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में भय और अन्याय को रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed