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प्रेम प्रसंग मामले में गाड़ी चढ़ा की थी युवक की हत्या, तीन को उम्रकैद, एक को पांच वर्ष कैद

Tue, 28 Jan 2020 08:27 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 28 Jan 2020 08:27 PM IST
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Three sentenced to life imprisonment in murder case
सांकेतिक तस्वीर

फरवरी 2017 को मदीना (रोहतक) निवासी सुमित की हत्या के मामले में एडीजे वीपी सिरोही की अदालत ने मंगलवार को चार युवकों को सजा सुनाई। अदालत ने न्यू मॉडल टाउन निवासी योगेश, रावलवास खुर्द निवासी अमित और भामाशाह नगर निवासी सुमित को उम्रकैद और सातरोड़ खुर्द निवासी विजय को धारा 365 के तहत पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर जुर्माना भी लगाया गया। 

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अदालत ने चारों को 24 जनवरी को दोषी करार दिया था। जांच में सामने आया था कि सुमित का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई थी। इस मामले में एक फरवरी 2017 को एसआई सुरेश कुमार ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी कि उन्हें साउथ बाईपास के पास एक अज्ञात युवक के मृत पाए जाने की सूचना मिली। शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। शव की शनाख्त मदीना (रोहतक) निवासी सुमित के रूप में हुई। 
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प्रेम प्रसंग मामले में गाड़ी चढ़ाकर की थी युवक की हत्या
जांच में सामने आया था कि सुमित का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का युवती के भाई को पता चल गया। इस पर उसके भाई सुमित ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मदीना निवासी सुमित के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने सातरोड़ खुर्द निवासी विजय, न्यू मॉडल टाउन निवासी योगेश, रावलवास खुर्द निवासी अमित और भामाशाह नगर निवासी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था।
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शुक्रवार को एडीजे वीपी सिरोही की अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला 28 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था। मंगलवार को अदालत ने चारों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा के साथ जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

ये हुई सजा और जुर्माना


धारा -       सजा -         जुर्माना -        अतिरिक्त सजा
302  -     उम्रकैद -   25 हजार रुपये -         दो वर्ष
365  -    पांच वर्ष  -  10 हजार रुपये  -       छह माह
201  -     दो वर्ष  -    पांच हजार रुपये  -     तीन माह

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