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चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने कहा- कार्रवाई करें, पुलिस ने रात को तीन पार्किंग संचालक को गिरफ्तार किया

Fri, 18 Mar 2022 02:10 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 18 Mar 2022 02:10 PM IST
सार

याची ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर अवैध है और टेंडर की शर्त के खिलाफ है। इस बारे में उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य अधिकारियों को शिकायत भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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Three parking operators arrested in Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ के सेक्टर-26 की सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर पार्किंग की पर्ची काटने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को मामले की जांच का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो पार्किंग ठेकेदार और मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस आदेश के बाद रात को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में पार्किंग ठेकेदार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी। 

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रात में ही पार्किंग ठेकेदार व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420), षडयंत्र रचने (धारा 120बी), गलत तरीके से लोगों को रोकने (धारा 341) और धारा 382 के तहत केस दर्ज किया है। अब पुलिस आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश करेगी।
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सेक्टर-26 सब्जी मंडी के एससीएफ में रह रहे अमित कुमार बंसल व अन्य निवासियों ने एडवोकेट अर्पणदीप नरूला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष मामला रखा। याची ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम ने मंडी में विभिन्न स्लॉट्स के लिए गत वर्ष 14 अगस्त को ई-टेंडर जारी किया था। टेंडर के अनुसार कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर पार्किंग फीस नहीं वसूली जा सकती। याची ने बताया कि अलॉट किए गए स्थान पर बूथ लगाने की जगह मंडी के प्रवेश द्वारों पर पार्किंग पर्ची के बूथ लगाए गए हैं।

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याची ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर अवैध है और टेंडर की शर्त के खिलाफ है। इस बारे में उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य अधिकारियों को शिकायत भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दो वकीलों को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। 

दोनों वकीलों की रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि अभी भी ठेकेदार मंडी की एंट्री पर पार्किंग फीस वसूल रहा है तो उस पर और मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। फिलहाल मंडी कमेटी व अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

दो दिन पहले हुई था वेंडरों से झगड़ा: दो दिन पहले पार्किंग ठेकेदार का वेंडरों से झगड़ा हो गया था। मामले में पार्किंग ठेकेदार ने सेक्टर 26 थाना पुलिस को नामजद लिखित शिकायत दी थी। वहीं इससे पहले भी मंडी में कई बार बवाल हो चुका है।

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