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Chandigarh News: बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में तीन आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

Thu, 27 Jul 2023 01:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jul 2023 01:40 AM IST
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Three accused got anticipatory bail in the case of cheating the bank
पंचकूला। इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में जिला अदालत ने सतीश कुमार, चरण सिंह और कृष्ण को अग्रिम जमानत दी है। तीनों आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आरोपियों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर वीपी मिश्रा ने सीबीआई को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ बैंक के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए थे।बचाव पक्ष के वकील सुकेश कुमार जिंदल ने बताया कि आरोपी सीबीआई द्वारा की गई जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तारी की आशंका थी इसलिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2020 को धोखाधड़ी जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी।
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