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सीएच01-बीके और बीएल सीरीज वाले 31 मार्च तक लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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चंडीगढ़। सीएच01-बीके और बीएल सीरीज के वाहन मालिक अब 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। इस समय सेक्टर-17 स्थित रजिस्ट्ररिंग व लाइसेंसिग अथॉरिटी (आरएलए) में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टीकर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। एक साथ ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित न हो इसलिए वाहन चालकों को यह मौका दिया गया है। आवेदन सेक्टर-17 स्थित आरएलए ऑफिस के अलावा सेक्टर-42 स्थित स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और इंडस्ट्रियल एरिया फेस-वन स्थित एसडीएम दफ्तर में किया जा सकता है।
आरएलए ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपनी वेबसाइट chdtransport.gov.in पर दी है। साथ ही यह भी हिदायत दी है कि तय समय के अंदर अगर कोई नंबर प्लेट नहीं बदलवाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कलर कोडेड स्टीकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हुआ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही अब मान्य होगा। गौरतलब है कि एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने की कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।
ऐसे करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सादे कागज पर भी एचएसआरपी के लिए पत्र लिख सकते हैं। इसमें गाड़ी का नंबर, वर्ष, चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखना होगा। पत्र के साथ वैध बीमा की कॉपी और आरसी की कॉपी भी लगानी होगी। इस आवेदन पत्र को आरएलए के बेसमेंट में काउंटर नंबर-10 में जमा करना होगा।
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आरएलए दफ्तर में सहायता केंद्र
सेक्टर-17 स्थित आरएलए दफ्तर में एक सहायता केंद्र की भी शुरुआत की गई है जहां लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से संबंधित सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां पर विभाग ने दो कर्मचारी तैनात किए हैं, जो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही फॉर्म भरने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0172-2700341 पर भी कॉल करके जानकारी हासिल की जा सकती है।
लगेगी यह फीस
वाहन - फीस
दो पहिया वाहन (नई प्लेट) - 160 रुपये
दो पहिया वाहन (प्रतिस्थापन) - 192 रुपये
दो पहिया वाहन (सिर्फ आगे) - 85 रुपये
दो पहिया वाहन (सिर्फ पीछे) - 107 रुपये
चार पहिया वाहन (नई प्लेट) - 365 रुपये
चार पहिया वाहन (प्रतिस्थापन) - 432 रुपये
चार पहिया वाहन (सिर्फ आगे) - 220 रुपये
चार पहिया वाहन (सिर्फ पीछे) - 238 रुपये
कलर-कोडेड स्टीकर (सभी के लिए) - 26 रुपये
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आरएलए ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपनी वेबसाइट chdtransport.gov.in पर दी है। साथ ही यह भी हिदायत दी है कि तय समय के अंदर अगर कोई नंबर प्लेट नहीं बदलवाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कलर कोडेड स्टीकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हुआ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही अब मान्य होगा। गौरतलब है कि एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने की कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।
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ऐसे करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सादे कागज पर भी एचएसआरपी के लिए पत्र लिख सकते हैं। इसमें गाड़ी का नंबर, वर्ष, चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखना होगा। पत्र के साथ वैध बीमा की कॉपी और आरसी की कॉपी भी लगानी होगी। इस आवेदन पत्र को आरएलए के बेसमेंट में काउंटर नंबर-10 में जमा करना होगा।
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आरएलए दफ्तर में सहायता केंद्र
सेक्टर-17 स्थित आरएलए दफ्तर में एक सहायता केंद्र की भी शुरुआत की गई है जहां लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से संबंधित सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां पर विभाग ने दो कर्मचारी तैनात किए हैं, जो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही फॉर्म भरने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0172-2700341 पर भी कॉल करके जानकारी हासिल की जा सकती है।
लगेगी यह फीस
वाहन - फीस
दो पहिया वाहन (नई प्लेट) - 160 रुपये
दो पहिया वाहन (प्रतिस्थापन) - 192 रुपये
दो पहिया वाहन (सिर्फ आगे) - 85 रुपये
दो पहिया वाहन (सिर्फ पीछे) - 107 रुपये
चार पहिया वाहन (नई प्लेट) - 365 रुपये
चार पहिया वाहन (प्रतिस्थापन) - 432 रुपये
चार पहिया वाहन (सिर्फ आगे) - 220 रुपये
चार पहिया वाहन (सिर्फ पीछे) - 238 रुपये
कलर-कोडेड स्टीकर (सभी के लिए) - 26 रुपये