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Chandigarh News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को मिलेगा 22.95 लाख का मुआवजा

Mon, 29 Jan 2024 03:33 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jan 2024 03:33 AM IST
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The family of those who lost their lives in a road accident will get compensation of Rs 22.95 lakh.
चंडीगढ़। कार की टक्कर लगने से घायल मोहाली निवासी परमजीत सिंह की हादसे के लगभग दो साल बाद मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मृतक की पत्नी माया व बेटे ने वकील अश्वनी अरोड़ा के माध्यम से मुआवजे के लिए अदालत में याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 22,95,518 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। परिवार को कुल राशि में से 8,24,197 रुपये घायल के इलाज में खर्च के लिए और 14,71,321 रुपये मौत की मुआवजा राशि के तौर मिलेंगे। मुआवजे की राशि का भुगतान कार चालक, वाहन मालिक और वाहन की बीमा कंपनी को संयुक्त करना होगा।ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में वकील अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि घटना वाले दिन 8 मई 2020 को परमजीत सिंह साइकिल से फेज-10 से फेज-11 की तरफ जा रहे थे। जब वह फेज-10 सेल्वी पार्क के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार सीएच-04-बी-0455 नंबर की कार आई, जिसने परमजीत सिंह की साइकिल को टक्कर मार दी। कार ओवर स्पीड होने के चलते चालक नियंत्रण खो बैठा और साइकिल को टक्कर मारते हुए एक पेड़ से टकरा गई। कार को फेज-11 निवासी कमलजीत सिंह चला रहा था। कार की टक्कर से परमजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया।
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हादसे में परमजीत सिंह के सिर पर चोट लगने के कारण वह 85 प्रतिशत दिव्यांग हो गए। वह लंबे समय तक पीजीआई में उपचाराधीन रहे। इसके बाद उनका प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज चला। 17 जून 2022 को उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।परिवार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय परमजीत सिंह की उम्र 61 वर्ष थी और वह पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे। वह 15 हजार रुपये प्रति माह कमाते थे। परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी।
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