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Chandigarh News: नाबालिग दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने जुवेनाइल को सुनाई 20 साल की सजा

Sat, 24 Aug 2024 06:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2024 06:21 AM IST
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The court sentenced the juvenile to 20 years of imprisonment in the case of minor rape
चंडीगढ़। जिला अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जुवेनाइल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने जुवेनाइल पर एक लाख दस हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
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बता दें कि वारदात के समय जुवेनाइल की उम्र 17 साल थी। अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। सजा पाने वाले दोषी की उम्र फिलहाल 20 साल 28 दिन है। अदालत ने 21 वर्ष की उम्र होने तक के लिए सेक्टर-25 स्थित बाल सुधार गृह में रखने के आदेश दिए हैं। 21 वर्ष का होने पर जुवेनाइल को बुड़ैल जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने पुलिस को बाल सुधार गृह में रखने के दोषी की समय-समय पर रिपोर्ट अदालत को देने के आदेश भी दिए हैं।
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साल 2022 में पीड़िता की शिकायत पर सारंगपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म, धमकाने, अनेक बार दुष्कर्म समेत पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह जब घर पर अकेली होती थी तो दोषी उसके घर पर आता था। जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म करता था। धमका कर दोषी ने उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और उसका अबॉर्शन करवाया गया।
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बॉक्स
दोषी ने अदालत से लगाई रहम की गुहार
दोषी ने पोक्सो अदालत से रहम की गुहार लगाई है। उसने कहा कि वह पढ़ाई में होनहार है। वह कॉलेज में दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा है। इसके साथ उस पर दो बहनों की जिम्मेदारी है, लेकिन अदालत ने उसकी दलील नहीं मानी और उसे 20 साल की सजा सुना दी।
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