फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The collision with the bus was fatal, there was mortar worth Rs 2.25 crore

Chandigarh: बस की टक्कर से गई थी कार सवार सेल्स मैनेजर की जान, अब परिजनों को मिलेगा सवा दो करोड़ का मुआवजा

Thu, 16 Nov 2023 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 16 Nov 2023 02:17 AM IST
सार

35 वर्षीय अमनदीप पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। वह यूनिबिक फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर एरिया सेल्स मैनेजर तैनात थे। उनका महीने का वेतन एक लाख रुपये के करीब था। वहीं, बस चालक और मालिक की ओर से ट्रिब्यूनल में जवाब दिया गया कि हादसा बस चालक की लापरवाही से नहीं हुआ था।  

विज्ञापन
The collision with the bus was fatal, there was mortar worth Rs 2.25 crore
सड़क हादसे में सवा दो करोड़ का मुआवजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बस की टक्कर से कार सवार एक निजी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर की मौत के मामले में मृतक के परिवार को 2.25 करोड़ रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह सड़क हादसा मई 2021 में हुआ था। 

विज्ञापन


अमनदीप सिंह अपनी कार में लुधियाना से चंडीगढ़ आ रहे थे। इसी बीच खमाणों में उत्तरप्रदेश नंबर की एक बस ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। घायल अमनदीप को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: डराने वाला खुलासा: पंजाब में 16 साल बाद 1000 फुट नीचे मिलेगा पानी, सेंट्रल भूजल बोर्ड ने दी रिपोर्ट
विज्ञापन
विज्ञापन


मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मृतक की पत्नी और बेटी ने याचिका दायर कर कहा कि 35 वर्षीय अमनदीप पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। वह यूनिबिक फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर एरिया सेल्स मैनेजर तैनात थे। उनका महीने का वेतन एक लाख रुपये के करीब था। वहीं, बस चालक और मालिक की ओर से ट्रिब्यूनल में जवाब दिया गया कि हादसा बस चालक की लापरवाही से नहीं हुआ था। पीड़ित परिवार ने गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इन दलीलों को खारिज कर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को 2,25,11,864 रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया।


एक लाख रुपये थी महीने की सैलरी
याची के वकील अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि मृतक अमनदीप की महीने की सैलरी की पुष्टि कराने के लिए ट्रिब्यूनल में कंपनी के सीनियर एरिया बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी पेश हुए थे। उन्होंने वेतन की पुष्टि करते हुए बताया कि अमनदीप की महीने की सैलरी एक लाख रुपये के करीब थी। ट्रिब्यूनल में उनकी कंपनी में ज्वाइनिंग व प्रमोशन लेटर के साथ और सैलरी स्लिप भी प्रस्तुत की गई।

क्या था मामला... 
याचिका में बताया कि 24 मई 2021 को अमनदीप सिंह कार में लुधियाना से चंडीगढ़ आ रहे थे। वे खमाणो स्थित लक्ष्मी मिल्स के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार यूपी नंबर की बस ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। अमनदीप को खमाणो के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनकी मौत हो गई। बस यूपी के सहारनपुर के हरप्रीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हादसे के वक्त राजस्थान का बीरबल राम बस चला रहा था। वहीं बस का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने कर रखा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed