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कोठी हड़पने के मामले में आरोपी पूर्व एसएचओराजदीप की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज

Sat, 08 May 2021 02:16 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 02:16 AM IST
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The bail plea of former SHO Rajdeep accused in the Kothi grab case dismissed for the second time
चंडीगढ़। सेक्टर-37 में करोड़ों की कोठी कब्जाने के मामले में गिरफ्तार पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह की जमानत याचिका जिला अदालत ने दूसरी बार खारिज कर दी। राजदीप सिंह ने बीते 23 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी। उनके वकील ने याचिका में बताया कि राजदीप सिंह का मामले के मुख्य आरोपी पत्रकार संजीव महाजन और सुरजीत बाउंसर से कोई संबंध नहीं है। उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं।
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अदालत ने कहा कि राजदीप सिंह ने शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि राजदीप सिंह के वकील ने बताया कि वह शिकायत किराएदार और मकान मालिक के आपसी झगड़े की थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी राजदीप सिंह को मार्च महीने में गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। राजदीप सिंह पर तीन साल पहले शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई न करने के आरोप हैं। इससे पहले भी आरोपी ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया था। मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। आरोपी पत्रकार संजीव महाजन, सतपाल डागर और मनीष गुप्ता को भी अदालत जेल भेज चुकी है। इनके अलावा मामले के अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं।
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