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कूड़ा फेंकने से रोका तो चाकू से हमला, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sat, 06 Jun 2020 09:27 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2020 09:27 PM IST
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Stopped from throwing garbage infront of home, accuesd attack with knife, court did not grant bail
चंडीगढ़। घर में घुसकर चाकू से हमला करने वाले धनास निवासी आरोपी किशन की जमानत याचिका को जिला अदालत ने मंजूर कर लिया। 28 अप्रैल 2020 को सारंगपुर थाना पुलिस ने धनास निवासी शुभम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शुभम ने पुलिस को बताया था कि वह मैकेनिक का काम करता है। सुबह करीब साढ़े 8 बजे आरोपी ने ऊपर से शुभम के घर के आगे कूड़ा फेंक दिया। शुभम के कुछ कहने पर आरोपी हाथ में चाकू लिए नीचे आया और गालियां निकालने लगा। चाकू देखकर शुभम डर के कारण घर के अंदर चला गया, लेकिन आरोपी उनके घर के अंदर घुस गया। आरोपी ने शुभम के हाथ, उसके चाचा लाल बहादुर की टांग और उसकी मां नैनावती के सिर पर चाकू से हमला किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और घायलों का इलाज सेक्टर-16 के अस्पताल में कराया गया। शुभम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशन के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया था।
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