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टीजीटी भर्ती घोटाला : टीचरों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 31 Jan 2017 09:35 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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टीचर भर्ती घोटाले में शहर के दो सरकारी टीचरों को जिला अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने दोनों टीचरों जगत सिंह और अपील देव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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इससे पहले घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अदालत में दाखिल जवाब में दोनों को अग्रिम जमानत का लाभ न देने की अपील की थी।
अक्तूबर में पंजाब विजिलेंस द्वारा घोटाले का खुलासा किया गया था। इसके बाद यूटी पुलिस ने टीचर भर्ती घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित
की थी।
बृजेंद्र नैन और संपूर्ण सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने सेक्टर-21 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले में सरकारी टीचर की पहली गिरफ्तारी के बाद से कई टीचरों में हड़कंप मच गया था। संदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने संदिग्ध 25 कैंडीडेट टीचरों की लिस्ट बनाई थी।
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इनमें जगत सिंह और अपील देव का भी नाम शामिल है। अन्य टीचरों की गिरफ्तारी के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
इनकी ओर से कहा गया था कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस उन्हें मामले में झूठा फंसा रही है। कोर्ट ने याचिका पर पुलिस को
नोटिस कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
एसआईटी की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि मामले में अभी जांच चल रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और कई फरार चल रहे हैं।
ऐसे में अगर इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी मामले की जांच प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही गवाहों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है। अदालत ने पुलिस का जवाब और दोनों पक्षों की बहस के बाद दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।