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TET पास करने वाले उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Sat, 12 Mar 2016 05:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 12 Mar 2016 05:52 PM IST
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TET pass candidate also apply post for Elementary Teacher Trainer: High Court
अदालत - फोटो : file

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के टीईटी (टीचर इलिजिबिलटी टेस्ट) पास उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए एलीमेंटरी टीचर ट्रेनर के पद पर उनके आवेदन को बरकरार रखा है। आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन का हक मांगने के लिए याचिका दायर कर इन टीईटी ने दलील दी थी कि हरियाणा के मामले में भी हाईकोर्ट ने अंतिम तिथि निकल जाने के बाद के टीईटी पास उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया था।

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दरअसल, पंजाब सरकार ने पिछले साल नौ नवंबर को ईटीटी के 3522 पदों के लिए आवेदन मांगे थे और आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसंबर थी। हरमनप्रीत सिंह बधवा व अन्य ने याचिका दायर की थी कि सरकार ने टीईटी परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर रखी है। आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसंबर रखी गई है, ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन के योग्य हो चुके उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह जाएंगे। उधर, मास्टरों के 5050 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया था।
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इस मामले में भी उक्त दलील देते हुए याचिका दायर की गई थी कि आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है और टीईटी 13 दिसंबर को होना है, ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि तक योग्य हो चुके उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह जाएंगे, जबकि नियमों को दरकिनार कर सरकार ने पिछले डेढ़ साल से टीईटी आयोजित नहीं कराई।
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इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस संधावालिया ने 11 दिसंबर को अंतिम राहत देते हुए आवेदन का मौका दिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और 13 दिसंबर को होने वाले टीईटी के पास उम्मीदवारों के आवेदन मंजूर किए जाएं। इस अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार और कुछ अन्य ने अर्जी दायर की थी। दलील दी थी कि ईटीटी के मामले में याचिका भी आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद दायर की गई, लिहाजा उन्हें मौका देना गलत है।


इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रवेश सैनी ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने 13 जनवरी को ईटीटी के 978 पद और बढ़ाते हुए कुल पद 4500 कर दिए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी कर दी गई, जिसे बाद में 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। इस दलील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को अपने फैसले में सरकार की दलील खारिज करते हुए अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए टीईटी पदों के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है।

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