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बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान: हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, मान के मंत्री बोले-बग्गा जैसों को काबुल से भी उठा लाएंगे

Sun, 08 May 2022 12:05 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 08 May 2022 12:05 PM IST
सार

जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि मंगलवार दस मई को बग्गा की याचिका पर सुनवाई होनी है, तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।

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Tejinder Bagga Arrest Case: Punjab and Haryana High Court Gives Relief to Tajinder Bagga News in Hindi
तजिंदर बग्गा और अरविंद केजरीवाल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को शुरू हुआ बवाल जल्द शांत होने के आसार नहीं दिख रहे। शनिवार शाम को जैसे ही मोहाली की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो लगा कि अब बग्गा की गिरफ्तारी नहीं रुक सकेगी लेकिन देर रात वे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए जहां से उन्हें राहत मिल गई।

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जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि मंगलवार दस मई को बग्गा की याचिका पर सुनवाई होनी है, तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। वहीं भगवंत मान सरकार के मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि अगर बग्गा जैसों ने पंजाब की अमन शांति को भंग करने की कोशिश की तो दिल्ली छोड़िए हम उसे काबुल से भी उठा लाएंगे।
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वहीं तजिंदर बग्गा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अल्पसंख्यक आयोग को धन्यवाद दिया है। बग्गा ने कहा कि कानून अभी भी इस देश में काम करता है... अल्पसंख्यक समिति ने मुझे मेरी पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भेजा। सिखों में हम पगड़ी के बिना बाहर नहीं जा सकते हैं। 

मोहाली अदालत ने जारी किया था वारंट

पंजाब की मोहाली कोर्ट ने शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर पंजाब पुलिस को बग्गा को गिरफ्तार कर 23 मई तक पेश करने के आदेश जारी किए थे। जिला अदालत पहुंची पंजाब पुलिस ने अपनी याचिका में बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में पांच बार नोटिस भेजकर जांच में सहयोग करने को कहा गया, लेकिन वह एक भी बार जांच में शामिल नहीं हुआ। शुक्रवार को जब पंजाब पुलिस की टीम बग्गा के आवास पर पहुंची तो कार्रवाई में बाधा डाली गई। दिल्ली में उनकी डीडीआर तक दर्ज नहीं हुई। उसके बाद बग्गा को लेकर आ रही पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र के पास रोककर आरोपी को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे में न्याय के लिए जरूरी है कि आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी किए जाए।

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