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Chandigarh News: टैक्सी चालक को सुनाई अंडरगोन की सजा

Wed, 27 Aug 2025 01:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 01:26 AM IST
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Taxi driver sentenced for undergoing treatment
चंडीगढ़। जिला अदालत ने लापरवाही से टैक्सी चलाने के आरोपी जीत सिंह निवासी हल्लो माजरा को एक महीने के लिए अंडरगोन की सजा सुनाई है। थाना- 49 सेक्टर पुलिस ने 5 अक्तूबर 2017 को फरीदकोट कोटकपूरा निवासी मनप्रीत सिंह की शिकायत पर लापरवाही से टैक्सी चलाने की शिकायत दर्ज की थी। उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के साथ फिल्म देखकर लौट रहा था। आरोपी टैक्सी चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए हिमाचल रोडवेज की बस में टक्कर मार दी। इस दौरान उसके संबंधी को चोट लग गई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया था।
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