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बग्गा प्रकरण : देर रात हुई सुनवाई में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से तजिंदर को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक
Sun, 08 May 2022 02:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 08 May 2022 02:23 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।
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tajinder pal singh bagga
- फोटो : Social Media
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विस्तार
भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई इस सुनवाई में अदालत ने अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली।
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मोहाली कोर्ट ने शनिवार शाम को ही बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मामले पर 23 मई को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही बग्गा अरेस्ट वारंट के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्टे से मिली राहत के बारे में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट कर समाचार एजेंसी एएनआई को जानकारी दी।
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Punjab High Court in midnight hearing directs Punjab Police to not take any coercive action against BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga until next date of hearing, tweets BJP MP Tejasvi Surya pic.twitter.com/ZbXwrEpxeU
— ANI (@ANI) May 7, 2022
अदालत के फैसले के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ लगाया गया था। केवल राजनीतिक ईर्ष्या के कारण वे बार-बार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सच्चाई की जीत होगी।
लेकिन अदालत के आदेश पर आम आदमी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं करेंगे।
अदालत के फैसले को लेकर बग्गा के पिता पीपी सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। वे एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।
कल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक कश्मीरी पंडितों पर दिए गए अपने बयान पर केजरीवाल माफी नहीं मांग लेते। बग्गा ने पंजाब पुलिस की शुक्रवार की कार्रवाई की गैर-कानूनी करार दिया है। उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया है।
शनिवार सुबह मीडिया से बात करते हुए बग्गा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया। उनको पुलिस ने वारंट भी नहीं दिखाया। वहीं, पगड़ी पहन लेने की गुजारिश को भी अनसुना कर दिया। करीब आठ पुलिस कर्मियों ने उठाकर अपने वाहन में डाल दिया। उसने मुझे अगवा कर लिया था। बग्गा ने कहा कि दस गाड़ियों में करीब 50 पुलिसकर्मी उनके घर पर आए थे। इसे सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है। उनका आरोप है कि यह संकेत मिलता है कि जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा, उसके साथ आतंकी जैसा सलूक किया जाएगा।
बग्गा ने आम आदमी पार्टी व मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह कश्मीर फाइल्स पर मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करते रहेंगे। उनके इस बयान से कश्मीरी पंडितों को अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए।